महासमुंद: 18 फरवरी, नगर पालिका से अब किसी प्रकार का प्रमाण पत्र ( मृत्यु प्रमाण पत्र) को छोड़, प्राप्त करने के लिए नगर पालिका से कर मुक्त प्रमाण पत्र ( नो ड्यूस ) लेना होगा अनिवार्य। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने सोमवार को संपूर्ण विभाग प्रमुखों को एक आदेश जारी कर कहा कि किसी भी नागरिकों का कोई भी टैक्स जैसे जलकर, संपत्तिकर, दुकानों का किराया आदि बकाया हो तो किसी भी प्रकार एन.ओ.सी. जारी नहीं करने का आदेश दिया है.पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कि बकायदारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में अपना राशनकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विधुत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगी.
पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने हो तो पहले टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। विभिन्न विभागों द्वारा कर मुक्त प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अन्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह नियम किराएदारों के लिए भी लागू होंगे। इस स्थिति में मकान मालिक का टैक्स जमा होना आवश्यक होगा।20 फरवरी 2020 से यह नियम नगर पालिका में लागू होंगे.