जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म शिकारा को रिलीज किए जाने पर रोक लगाए जाने संबंधी एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ए एम मागरे और न्यायमूर्ति डी एस ठाकुर की पीठ ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र के वकीलों के आश्वासन के बाद जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिल्म के रिलीज होने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी।
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इस सप्ताह के शुरु में, इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह याचिका दायर कर दावा किया था कि फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसकी पृष्ठभूमि सांप्रदायिक है।
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