धमतरी-गंगरेल में नौका विहार के दौरान नाव पलटने से गत दिनों कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसके मद्देनजर भविष्य में जलाशयों में नौकायान से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के गंगरेल, मुरूमसिल्ली, सोंढूर सहित अन्य जलाशयों में संचालित नौकायान स्थल पर नाव में सवारी क्षमता का उल्लेख करने और नाविक का नाम, पता और सम्पर्क नंबर भी बोर्ड पर लिखे होने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि क्षमता से अधिक सवारी नाव में नहीं बिठाया जाए, खराब मौसम में नौकायान नहीं किया जाए और नाविक नाव चलाने एवं तैरने में निपुण हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। नौका संचालन के लिए प्राप्त अनुमति का स्थल उपलब्ध बोर्ड पर अंकित किया जाए और नौका में रस्सी एवं जाल हमेशा उपलब्ध रहे, इसकी जिम्मेदारी नाविक की होगी।
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नौकायान के समय नाव में कम से कम दो नाविक उपलब्ध हो, इसका दायित्व भी नाविक का ही होगा। नाविक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि नौकायान के पहले नाव में सवार यांत्रियों का पूरा पता और सम्पर्क नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए, लापरवाही बरतने पर नाविक जिम्मेदार होगा।नौकायान स्थल पर नजदीक के पुलिस थाना अथवा चौकी के थाना प्रभारी का नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखा जाए। नौका विहार के दौरान सेल्फी लेते समय पूरी सावधारी बरतने और जोखिम परिस्थिति में सेल्फी का शौक नहीं करने के निर्देश दिए गए। नौकायान के समय नाविक एवं नाव में सवार सभी लोग लाईफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदारों को निर्देशित किया है
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