महासमुन्द:जिले में धान के अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर निगरानी दलों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगरानी दलों की कार्यवाही में अब तक कोचिए एवं बिचौलिए के साथ धान के अवैध परिवहन और भण्डारण के 360 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिसके अंतर्गत 50 हजार 334 बोरे धान 20 हजार 124 क्विंटल धान जब्त किया गया है.
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जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि धान के अवैध परविहन एवं भण्डारण के लिए की गई कार्यवाही में आज तीन प्रकरण दर्ज किए गए, वहीं 178 बोरे धान अर्थात 71.20 कि्ंवटल धान जब्त किए गए। धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन में लगे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, उनमें शिवकिशोर साल्हेझरिया वि.खं. बसना से 116 कट्टा (46.40 क्विंटल) धान, संतलाल पटेल वि.खं. बसना से 35 कट्टा (14 क्विंटल) धान, राकेश साहू वि.खं. सरायपाली से 27 कट्टा (10.80 क्विंटल) धान जब्त किया गया.
शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए होगा विशेष शिविर-
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना तथा लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत सभी शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रेणी के कामगार श्रमिक पंजीकृत हो सकते है। श्रम पदाधिकारी घनश्याम पाणीग्राही ने बताया कि जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, तथा आयकरदाता या ईपीएफ के अंतर्गत नही आते असंगठित श्रेणी के कामगार अर्थात तेंदुपत्ता संग्राहक, मितानिन, फुटकर विक्रेता, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, घरेलु कामगार, सफाई कामगार, हमाल, रेजा, कुली तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, राउत चरवाहा स्व-सहायता समूह के सदस्य तथा इसी प्रकार के अन्य कामगार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत होकर लाभ ले सकते है.
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इस योजनांतर्गत हितग्राही के उम्र के आधार पर मासिक अंशदान देय होगा तथा उतना ही अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा देय होगी। 60 वर्ष की आयु पश्चात निर्धारित तीन हजार रूपए पंजीकृत हितग्राही को प्रतिमाह मिलेगा। इस योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ श्रम विभाग के कार्यालय अथवा अपने समीपस्थ लोक सेवा केन्द्र में जाकर इस योजना से जुड़ सकते है.इसी प्रकार 15 हजार से एक करोड़ 50 लाख की वार्षिक आय वाले व्यापारी राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत हो सकते है। यह योजनाएं मजदूरों श्रमिकां व स्वरोजगारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है.
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