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बंसुला में अवैध लकड़ी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्नीचर मार्ट सील

बंसुला में अवैध लकड़ी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्नीचर मार्ट सील
महासमुंद। सरायपाली वन परिक्षेत्र के ग्राम बंसुला स्थित जगदम्बा फर्नीचर मार्ट पर वन विभाग ने अवैध लकड़ी के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यह कार्यवाही वनमंडलाधिकारी मयंक पांडे और संयुक्त वनमंडलाधिकारी सरायपाली यू.आर. बंसत के मार्गदर्शन में की गई।

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गुप्त सूचना मिलने के बाद परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष टाण्डेय ने कर्मचारियों की एक टीम तैयार की और तलाशी वारंट के आधार पर फर्नीचर मार्ट में विधिवत जांच की। तलाशी में अवैध सागौन की 334 नग चिरान और साल की 140 नग चिरान (कुल लगभग 1.540 घन मीटर) बरामद हुई। वहीं दुकान के पीछे लगभग 700 मीटर दूर से 84 नग अवैध सागौन लट्ठे (4.000 घन मीटर) और 31 नग साल के लट्ठे (2.350 घन मीटर) भी मिले। कुल जब्त लकड़ी का परिमाण लगभग 7.890 घन मीटर आंका गया।

बंसुला में अवैध लकड़ी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्नीचर मार्ट सील

इसके साथ ही तैयार लकड़ी के फर्नीचर की बड़ी खेप भी कब्जे में ली गई—जिसमें डाइनिंग चेयर, सोफा सेट, मंदिर, दरवाजा-खिड़की फ्रेम, टी-टेबल, झूला, दीवान फ्रेम और बस्तर कला आधारित फर्नीचर शामिल है।

बढ़ई कार्य में उपयोग होने वाले औजार और बिजली से चलने वाली मशीनें भी जब्त की गईं।

जब्त की गई लकड़ी और फर्नीचर की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7–8 लाख रुपये बताई गई है।

संबंधित फर्नीचर मार्ट को मशीनों समेत सील कर दिया गया तथा प्रकरण को

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72(1)(ग) एवं छत्तीसगढ़ वनोपज

(व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया है।

कार्रवाई में वनपाल, वनरक्षक और सुरक्षा श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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