बलौदाबाजर :राज्य सरकार ने नक्सली हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए एक अहम और संवेदनशील निर्णय लिया है। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने “एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013” की धारा 13(3) में संशोधन को स्वीकृति दी है। अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को केवल पुलिस विभाग तक सीमित न रहकर राज्य शासन के अन्य विभागों में भी अनुकम्पा नियुक्ति का विकल्प प्राप्त होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद समाज की अनमोल संपत्ति हैं जिन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। उनके परिवारों को सीमित विकल्प देना उचित नहीं था। वर्षों से उठाई जा रही इस मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा इसे मंजूरी दी गई। यह संशोधन शहीद परिवारों को न केवल सम्मान देगा, बल्कि उन्हें नियुक्ति में सुविधा भी प्रदान करेगा।
शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब मिलेगी विभागीय नियुक्ति की स्वतंत्रता
उन्होंने बताया कि अब शहीदों के परिजन राज्य शासन के किसी भी विभाग तथा जिले या संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पहले की व्यवस्था के अनुसार केवल उस विभाग में ही नियुक्ति दी जाती थी, जिसमें दिवंगत अधिकारी कार्यरत था। लेकिन लगातार आ रही मांगों को देखते हुए सरकार ने इस नीति में बदलाव कर परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार दिया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री को समय-समय पर शहीद परिवारों एवं
संबंधित संगठनों से यह आग्रह प्राप्त होता रहा था कि उन्हें नियुक्ति के लिए
अन्य विभागों का भी विकल्प मिले। उनकी संवेदनशीलता और तत्परता से
यह मुद्दा मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।
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