Home छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने अपराधी को किया जिला बदर

कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने अपराधी को किया जिला बदर

कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने अपराधी को किया जिला बदर
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बलौदाबाजार:-जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है।

ग्राम कलमीडीह थाना भाटापारा निवासी दीपक टंडन पिता कृष्णा टंडन को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मंुगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने अपराधी को किया जिला बदर

प्राकृतिक आपदा होने पर डायल 1070 पर दें सूचना
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प्राकृतिक आपदा होने पर डायल 1070 पर दें सूचना

बलौदाबाजार:-किसी प्राकृतिक आपदा में जनसमुदाय को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने क़े लिए डायल 1070 आपदा प्रबंधन आपतकालीन नंबर संचालित किया जा रहा है। किसी प्रकार की आपदा घटित होने पर जनसमुदाय द्वारा उक्त नंबर पर सूचना दे सकते हैं।

राजस्व एवं अपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी क़े अनुसार डायल 1070 में बाढ, अग्नि दुर्घटना,आकाशीय बिजली दुर्घटना,बादल फटना, चक्रवात, ओलावृष्टि, पेड़ गिरना, नदी, तालाब,कुआँ, नहर या गड्ढे में गिरना, नाव दुर्घटना, भूकंप, एलपीजी गैस सिलिंडर रिसाव, आग, विस्फोट, औद्योगिक दुर्घटना, अत्यधिक विस्फोटक सामग्री, वनीय आग, खदानों या भवानों का ढहना, भूस्खलन, सूखा, शीत लहर, सर्पदंश, कीट का हमला, बिच्छू का डंक, गुहेरा काटना, मधुमक्खी काटना,भगदड़ एवं लू -तापमान की घटना की सूचना दे सकते हैं।

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