Home छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने मांगों को लेकर संसदीय सचिव को सौंपा ज्ञापन

राजस्व निरीक्षक संघ ने मांगों को लेकर संसदीय सचिव को सौंपा ज्ञापन

संसदीय सचिव ने कहा-मांगों की ओर शासन का कराया जाएगा ध्यानाकर्षित

राजस्व निरीक्षक संघ ने मांगों को लेकर संसदीय सचिव को सौंपा ज्ञापन

महासमुंद। राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।

छत्तीसगढ़ राजस्व संघ के जिलाध्यक्ष दौलत ठाकुर, राजस्व निरीक्षक लक्ष्मीकांत साहू व मनीष श्रीवास्तव ने संसदीय सचिव  से मुलाकात कर बताया कि सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख एव नायब तहसीलदार दोनों संवर्ग लगभग समान कार्य करते हैं और दोनों की भर्ती सेवा अधिनियम एक ही है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक ही संवर्क घोषित किया जाना चाहिए।

दोनों संवर्ग के एकीकरण होने से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी। इससे न केवल अनुभवी अधिकारी मिलेंगे बल्कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध त्वरित निराकरण होगा। इससे शासन को कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

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पदोन्नत किया जाए

इसी तरह राज्य मे नायब तहसीलदार के लगभग डेढ़ सौ पद रिक्त है तथा अधिकांश राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार के समक्ष वेतनमान पर हैं जिससे पदोन्नति पर राज्य शासन को कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस कारण पदोन्नति में एक बार छूट प्रदान करते हुए राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जाए।

इसी तरह भर्ती नियम संशोधन की जरूरत बताते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षकों के स्वीकृत पद संख्या अनुपातिक नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति से भरे जाने के लिए बीस प्रतिशत से बढ़ाते हुए न्यूनतम पचास प्रतिशत करते हुए भर्ती नियम में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के वेतनमान में विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।

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एक ही समय में पटवारी पद पर पदस्थापित जिनमें से वर्तमान में एक पटवारी के पद पर

और दूसरा राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जिसमें राजस्व निरीक्षक का

ग्रेड पे कनिष्ठ संवर्ग पटवार के ग्रेड पे से कम है, जिसे दूर किया जाना चाहिए।

राजस्व निरीक्षकों के पदोन्नति मे नायब तहसीलदार के लिए सात वर्ष एवं सहायक अधीक्षक,

भू अभिलेख में पांच वर्ष का समय सीमा है। जिसे एक करते हुए सात वर्ष को पांच वर्ष किया जाए।

जिस पर संसदीय सचिव ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया।

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