बलौदाबाजार-नगरीय निकाय चुनाव के लिए गठित मतदान दलों एवं सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रथम दौरा आज यहां पण्डित चक्रपाणि स्कूल में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी एक, दो और तीन शामिल हुये। सेक्टर अधिकारियों का अलग से प्रशिक्षण जिला निर्वाचन कार्यालय में संपन्न हुआ।
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प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के.एस.तिवारी एवं एस.पी.पाण्डेय ने मतदान के पहले, मतदान के दौरान और मतदान के बाद की संपूर्ण प्रक्रिया को बारीकी से समझाया। उन्होंने बताया कि पार्षद चुनाव में आम मतदाता के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मतपत्र का रंग गुलाबी होगा। सफेद मतपत्र का उपयोग चुनाव ड्यूटी मंे तैनात कर्मचारी करेंगे। चुनाव में मतपेटी का उपयोग होगा, जिसे आमतौर पर गोदरेज टाईप अथवा एमपी टाईप मतपेटी कहा जाता है। एसडीएम लवीना पाण्डेय ने प्रशिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन किया और मतदान दलों को बड़ी सावधानी के साथ प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों को सुनने और नोट करने के निर्देश दिये।
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मास्टर ट्रेनर के.एस.तिवारी एवं एस.पी.पाण्डेय ने प्रशिक्षण मंे मतदान दलों के सदस्यों के मतदान केन्द्र में सौंपे गये अलग-अलग दायित्व को बताया। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र की संपूर्ण जवाबदारी पीठासीन अधिकारी की होगी।उन्होंने कहा कि मतदान के दिन 2 सौ मीटर की दूरी के भीतर वोट याचना नहीं कर पायेंगे। हर दो घण्टे में वोटिंग प्रतिशत की रिपोर्टिंग की जायेगी। मोबाईल फोन मतदान केन्द्रों पर ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हांेने बताया कि पहचान के लिए 17 प्रकार के फोटो युक्त पहचान पत्र निर्धारित किये गये हैं।
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इनमें से कोई एक को लाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। इस चुनाव में मतदाता रजिस्टर का उपयोग नहीं होगा। मतपत्र में प्रत्याशी की फोटो भी लगेगी। उन्हेांने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। 21 वर्ष की उम्र का कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। नगर पंचायत में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा 50 हजार रूपये एवं नगर पालिका के लिए डेढ़ लाख रूपये रखी गई है। उन्हें बैंक में नया खाता खुलवाकर उसी में चुनाव संबंधी सारा लेन-देन करना होगा। इसकी कड़ाई से जांच की जायेगी।
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