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अऋणी किसान को सहकारी समितियों से नगद में उर्वरक देने के लिए सौपा ज्ञापन

यूरिया डीएपी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है Urea DAP comes under the Essential Commodities Act 1955

अऋणी किसान को सहकारी समितियों से नगद में उर्वरक देने के लिए सौपा ज्ञापन

महासमुंद-अऋणी किसान को सहकारी समितियों से नगद में उर्वरक यूरिया, डीएपी आदि प्रदाय की व्यवस्था पुनः प्रारंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ महासमुंद व् जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर द्वारा खाद्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीपी जायसवाल को सिरपुर में सौपा है।

सौपे गए ज्ञापन में लेख है कि वर्तमान में रबी फसलों हेतु खाद का बड़ा संकट है। हम किसानों को आज तक यूरिया डीएपी नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट दुकानदार कम्पनी द्वारा दिये लदान के चक्कर मे 600-700 रुपए में यूरिया बेच रहे हैं वही सरकारी समिति ₹266 में यूरिया 1200 रुपये में डीएपी बेच रहे हैं। आज सहकारी समितियों में कर्ज लेने वालों को ही यूरिया 266 रुपये डीएपी 1200 रुपये में मिल पा रहा है लेकिन ऐसे अऋणी किसान जो समिति सदस्य नही है उन्हें नगद में उर्वरक नही मिल रहा है।

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इस स्थिति में ऐसे किसान मुहमांगी कीमत पर भी खाद नही ले पा रहे है और फसल बिना खाद के पीली पड़ रही है , और गरीब किसान असहाय खड़ा है। यूरिया डीएपी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम का पालन करने में असमर्थ है, जहां पर जाओ वह अधिकारी कर्मचारी सिर्फ यही कहते हैं हम अपने कर्तव्यों से बंधे हैं सरकार आदेश करें तो हम कल नगद में यूरिया 266 रुपये डीएपी 1200 रुपये में बिकवा सकते हैं।

इस दौरान पंकज चंद्राकर तारेंद्र निषाद सुमित निषाद कुलेश्वर यादव देवसरण निषाद चिंताराम निषाद पीलू राम यादव मन विश्राम यादव मंसाराम सेन श्याम लाल निषाद काशीराम मोहन लाल यादव राम रतन निषाद चंद्रशेखर यदु मोहन लाल यादव तीज राम रावत रमेश कुमार निषाद वेद राम निषाद सोहन लाल यादव परदेसी ध्रुव पुरुषोत्तम निषाद देव शरण यादव धन सिंह निषाद मुरारी चंद्राकर गोवर्धन निषाद आदि किसान उपस्थित रहे।

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