Home छत्तीसगढ़ लॉटरी पद्धति से अस्थायी 54 पटाखा दुकानों का किया गया आबंटन-

लॉटरी पद्धति से अस्थायी 54 पटाखा दुकानों का किया गया आबंटन-

पटाखा व्यवसायियों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों करना होगा पालन

महासमुंद: शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दीपावली के पहले नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन के शर्त व नियमों के तहत 54 अस्थायी पटाखा दुकानों का लॉटरी पद्धति से आबंटन किया गया है.

नगर पालिका परिषद द्वारा सोमवार को हाईस्कूल मैदान में पटाखा व्यापारियों की मौजूदगी में 54 अस्थायी पटाखा दुकानों का नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकार, उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकार और सभापति एवं पार्षदों की उपस्थिति में लॉटरी पद्धति से आबंटन किया गया। आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए नगर पालिका अध्यक्ष चंद्राकर के निर्देश पर एक एक कर पटाखा व्यवसायियों से ही लॉटरी निकालने को कहा गया.

पटाखा दुकानों का लॉटरी पद्धति से आबंटन

साथ ही पटाखा व्यापारियों को दुकान आबंटन के पूर्व कोरोना गाइडलाइन के नियम व शर्तों के तहत दुकान संचालन करने की अनुमति होगी। हाईस्कूल मैदान में यातायात व्यवस्था व नागरिक सुविधाओं को बाधित नहीं करने संबंधी शर्तों के तहत दुकानें लगायी जाएगी। पटाखा दुकान दो गज की दूरी और दुकान एक कतार में व्यवस्थित होना अनिवार्य है। इसके अलावा पटाखा व्यवसायी को प्रत्येक दुकानों में एक रजिस्टर संधारित करना होगा। जिसमें आने जाने वाले ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके.

पटाखा दुकान आने वाले व्यक्ति और व्यवसायी को मास्क, कपड़ा, गमछा या फिर रूमाल चेहरे पर लगाना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ आवागमन एवं प्रस्थान के लिए पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। इसके अलावा पटाखा दुकान में व्यवसायी को साबुन, सैनिटाइजर या फिर हैण्ड वाश रखना अनिवार्य है। अस्थायी पटाखा दुकान में व्यवसायी के अलावा अन्य किसी भी ग्राहकों को पटाखा सामग्री छूने की इजाजत नहीं होगी। एक समय में दुकान संचालक सहित 5 व्यक्ति को ही दुकान पर खड़े होने की अनुमति है। भीड़भाड़ होने पर संबंधित दुकान संचालक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही समय समय पर भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा.