महासमुंद- तुमगांव रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज निर्माण के रजिस्ट्री कराने का आदेश हुआ लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराया गया है । इसी तरह से पुर्नवास की राशि का निर्धारण गलत ढंग से किया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा मुआवजा राशि नही देने पर मुख्यमंत्री के महासमुंद प्रवास के दौरान इसकी शिकायत किया जाएगा । उक्त बाते रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राम कुमार निषाद संतोष बंजारे, भूपेन्द्र निषाद भरत बुन्देला के द्वारा कहा गया ।
प्रेस वार्ता में राम कुमार निषाद ने बताया कि अंबेडकर चौक रेलवे फाटक के पास मेरा मकान है 16 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय महासमुंद को रजिस्ट्री कराने के लिए आदेश हुआ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद एवं विभागीय अधिकारी लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा आज एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी रजिस्ट्री की कार्यवाही नहीं की गई है ।
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इस बारे में मेरे द्वारा 4 सितंबर को कलेक्टर महासमुंद को रजिस्ट्री कराने के लिए मांग की गई थी लेकिन अभी तक के किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है अब मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लोक निर्माण विभाग मंत्री व् जिला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एलडी महाजन एवं जिला प्रशासन के खिलाफ लिखित शिकायत किया जाएगा । पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के रवैय्ये से पीड़ित परिवार परेशान है और बगैर सहमती लिए मकान को तोड़ दिया गया है। ग्राम पचेडा में दूसरे के घर में पीड़ित परिवार निवास कर रहा है व् आर्थिक स्थिति भी कमजोर है ।
हम लोग जमीन सम्बन्धी केस न्यायलय में चल रहा था इसका फैसला हमारे पक्ष में आया है।
इसी तरह से प्रारूप “क ” के अनुसार पुनर्वास अनुदान राशि 3 लाख 26 हजार 851 रुपए
निर्धारित किया है जो कि गलत है जबकि शासन द्वारा पुर्नवास की राशि 5 लाख रुपए निर्धारित है ।
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