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हाई कोर्ट ने जारी किया सहायक शिक्षक एलबी को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश

अजित पुंज-बागबाहरा

बागबाहरा- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (high-court) ने बीइओ बागबाहरा और छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश दिया है कि सहायक शिक्षक साजिद खान कुरैशी को क्रमोन्नत वेतनमान(Promotion pay scale) बीइओ (BEO) बागबाहरा 60 दिनों के भीतर मुहैया कराए।

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बता दें कि स्कूलों में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षकों एलबी को माननीय उच्च न्ययालय के आदेशानुसार क्रमोन्नति आधार पर वेतन निर्धारित कर सेवा पुस्तिका में संधारण किये जाने के पश्चात भी क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर विकास खण्ड अधिकारी बागबाहरा द्वारा वेतन जारी नही किये जाने से क्षुब्ध होकर साजिद खान कुरेशी सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ाघाट ने एडवोकेट वकार नय्यर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायलय (high-court) बिलासपुर में प्रकरण दायर किया था।

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प्रकरण की गंभीरता को देखते माननीय न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए विकास खण्ड अधिकारी बागबाहरा को निर्देशित किया है कि साजिद खान कुरैशी को 60 दिनों में क्रमोन्नति वेतनमान (Promotion pay scale)आधार पर वेतन जारी करे। हाई कोर्ट के उक्त आदेश पश्चात शिक्षक संवर्ग में हर्ष व्याप्त है।

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