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पराली जलाने पर हो सकता है किसान पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना

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बलौदाबाजार -राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार फसल अवशेष को खेतों में जलाने पर कड़ी जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है। जिसके तहत किसानों को जीरो से 2 एकड़ तक रकबा में एक बार फसल जलाता है तो उसे 25 सौ रूपये, 2 से लेकर 5 एकड़ तक 5 हजार रुपये एवं 5 एकड़ से अधिक में 15 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है।

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कृषि विभाग के उपसंचालक मोनेश साहू ने बताया की खरीफ के फसल कटाई के बाद बचे पराली को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही मिट्टी में उपस्थित नमी भी समाप्त होने साथ ही सहायक सूक्ष्म जीव के नष्ट होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जिससे अधिक उर्वरक का उपयोग करने से कृषि लागत में वृद्धि हो जाती है। जो की एक आम किसान के लिए नुकसानदायक है। पराली को जलाने से धुंध का निर्माण के साथ ही फेफड़ों से सम्बंधित मरीजों को श्वास लेने में तकलीफ होता है। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाना प्रतिबंधित किया गया है।

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उन्होंने सभी जिले के किसानों से आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करतें हुए फसल अवशेष नही जलाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही यदि किसी किसान भाइयों के पास अतिरिक्त पैरा,भूसा है तो वह अपने नजदीकी गौठान में भी पैरा दान कर सकतें है।

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