महासमुंद – जिले में कोराना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम, नियंत्रण एवं चेन को तोड़ने हेतु 23 सितम्बर से आगामी 30 सितम्बर की मध्य रात्रि तक जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण राजस्व जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन (लॉकडाउन) घोषित किया था।
लॉकडाउन के अंतिम दिन तक एक हफ्ते की अवधि में महासमुंद जिले में 25 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों और कोरोना को लेकर जारी गाइडलाईन का उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए। सरायपाली में 09 और पिथौरा 11, महासमुंद में 3, बागबाहरा और बसना में एक-एक लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों और कोरोना को लेकर जारी गाइडलाईन का उल्लंघन करने, दुकान खोलने, बेवजह सड़कों पर घूमने आदि शामिल है।
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सड़कों पर बेवजह घूमने वालों, मास्क न पहनने वाले, मोटर वेहिकल एक्ट आदि 371 लोगों पर कार्रवाई की गई। जिसमें कुल 47090 रूपए का जुर्माना वसूला गया। सरायपाली और महासमुंद में मोटर वेहिकल एक्ट के तहत टू-व्हीलर वाहन निर्धारित अवधि के लिए जब्त किए गए।
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सबसे अधिक जुर्माना महासमुंद शहर में 301 लोगों पर लगा। जो बेवजह से सड़कों पर घूमने वालों, माॅस्क न पहनने वालो , मोटर टू-व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों से 35490 रूपए का जुर्माना वसूला गया।
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महासमुंद एसडीएमसुनील चन्द्रवंशी ने बताया कि तीन लोगों पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि इसमें राजस्व एवं नगरपालिका के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पुलिस प्रशासन का नियमों का पालन कराने में पूरा सहयोग रहा।
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सरायपाली एसडीएम कुणाल दुदावत ने बताया कि में मोटर वेहिकल एक्ट के तहत बेवजह सड़कों में घूमते पाये जाने पर 15 टू-व्हीलर निर्धारित समय के लिए जब्त किए। वहीं 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करायी गयी। वहीं बसना में सात दुकानों और एक गोदाम को लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर सील किया गया। दो दुाकनदारों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई। बिना माॅस्क के सड़कों पर घूमने वालें लोगों पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
पिथौरा एसडीएम बी.एस. मरकाम ने बताया कि लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 2900 रूपए का चालान काटा गया।
एसडीएम बागबाहरा भागवत जायसवाल ने बताया कि बागबाहरा में 58 लोगों पर नियमों की अनदेखी और गाईडलाइन का पालन नहीं करने पर 8200 रूपए का चालान काटा गया एक पर एफआई आर दर्ज और एक दुकान सील की गई।
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