Home छत्तीसगढ़ महासमुंद बस स्टैंड के व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन...

बस स्टैंड के व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन सौपा

लोगों को होने वाली समस्या का निराकरण करना है पालिका की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा जब कभी समस्या हो तो तत्काल संपर्क करें

430610-160745

महासमुंद. बस स्टैंड के व्यापारियों ने दुकानों की छत मरम्मत, लाइट और पेयजल व्यवस्था आदि की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है.

गुरुघासीदास बस स्टैंड के व्यवसायियों ने गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर Prakash Chandrakar से मिलकर दुकानों की छतों पर वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण बारिश से दुकानों में सीपेज होने की जानकारी दी. वहीं रायपुर की ओर जाने वाली बसे खड़ी रहती है लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं होना, और यात्रियों सहित दुकानदारों के लिए पेयजल की परेशानियों से अवगत कराया गया.

इस पर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने लोक निर्माण, जल और विद्युत विभाग के प्रभारियों को तत्काल निर्देश देते हुए समस्या का निराकरण करने को कहा है. पालिका अध्यक्ष ने बस स्टैंड की दुकानों के छत की सफाई के साथ रिपेयरिंग करने का भरोसा दिलाया है. पालिका अध्यक्ष Head of the municipality ने कहा लोगों को होने वाली समस्या का निराकरण करना है पालिका की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा जब कभी समस्या हो तो तत्काल संपर्क करें. इस अवसर पर सभापति राजेन्द्र चंद्राकर, पार्षद महेन्द्र जैन, विष्णु चंद्राकर, दीपक ढांड़, परवेज अहमद, भोला, सुखी राय सहित व्यवसायी गण उपस्थित थे.

बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस,बस संचालकों व् नपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक


खाली प्लाट में कूड़ा, कचरा पाया गया तो जमीन मालिक पर होगी कार्रवाई-सीएमओ

 

महासमुंद. नगर पालिका परिषद द्वारा 2021 में प्रस्तावित स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में खुले में कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ए. के. हालदार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रेटिंग प्रतियोगिता एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत खुले में कूड़ा कचरा फेंकने व गदंगी फैलाने वालों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जुर्माना भी किया जा सकता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू है, जिसकी अवहेलना या फिर अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका सीमा के सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मैरिज पैलेस, होटल व रेस्टोरेंट आदि प्रतिदिन 10 से 100 किलोग्राम तक कूड़ा-कचरा उत्पादित करते हैं. उनके लिए गीले व सुखे-कूड़े को अलग-अलग करके अपने स्तर पर खाद बनाकर इसका निपटान करना अनिवार्य है। नगरीय सीमा के
खाली प्लाट में कचरा मिला तो संबंध मालिक पर कार्रवाई किया जाएगा.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के दृष्टिगत नगर पालिका सीमा में किसी भी व्यक्ति का खाली प्लाट या भूमि है तो वह उसकी चहारदीवारी अतिशीघ्र करें. क्योंकि खाली प्लाट व भूमि में व्यक्तियों द्वारा कूड़ा, कचरा, गोबर आदि डालकर गंदगी फैलाई जाती है। अगर किसी भी खाली प्लाट व भूमि में गंदगी मिलती है, तो उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीएमओ ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें।

*** To Read More News, See At The End of The Page-

जुड़िये हमसे :-***
WatsApp https:FLvSyB0oXmBFwtfzuJl5gU