महासमुंद- जिला मुख्यालय महासमुंद के महात्मा गांधी वार्ड महामाया पारा को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंटमेंट जोन घोषित किया गया है क्योंकि विगत दिनों कोरोना पाॅजिटीव केस पाए जाने के कारण उक्त क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंटमेंट जोन बनाया गया हैं। महासमुंद के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी, आपातकाल के लिए ही छूट दी गई है।
ग्राम बम्हनी को कन्टेंनमेंट जोन किया गया घोषित
इसके अलावा कन्टेंटमेंट जोन के भीतर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए व्यावसायियों के फोन नम्बर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें आवश्यक वस्तुओं की डिलेवरी व्यापारियों द्वारा दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि आज खाद्य विभाग की पहल पर कन्टेंटमेंट जोन के अंदर निवासरत् 10 परिवारों को उचित मूल्य की दुुकान के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया।
बिना माॅस्क पहनें सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले 126 लोगों से वसूला गया जुर्माना
महासमुंद-शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव एवं प्रसार को रोकने के लिए मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार इन निर्देशों का पालन नहीं करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं बिना माॅस्क पहनें बाहर निकलने पर कार्रवाई करने के निर्देश है।
इसी तारतम्य में महासमुंद अनुविभाग के अंतर्गत विगत दिनों 126 व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर बिना माॅस्क पहने घूमने वालों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 25 हजार 200 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए लाॅऊडस्पीकर के माध्यम से सजग किया जा रहा हैं।
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