बलौदाबाजार-बिना लाइसेंस के व् लाकडाउन के दौरान इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सोमवार को एक होटल पर खाढ्य सामग्री बेचे जाते हुए पाए जाने पर होटल को सील करते हुए 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया
मिली जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बलौदा बाजार भाटापारा कार्तिकेय गोयल द्वारा नियुक्त कोरोना इंसीडेंट कमांडर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार लविना पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा एवं प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नेमी चंद वर्मा एवं पुलिस अनुभाग अधिकारी दास के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के संचालित लाकडाउन का उल्लंघन करने के कारण लोकमल होटल को सील कर दिया गया
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गौरतलब है कि नेहरू चौक स्थित लोकुमल होटल के आकस्मिक निरीक्षण के समय डिस्प्ले में लाइसेंस की वैधता जून 2019 तक की थी इसके साथ ही होटल द्वारा पुरानी मिठाइयों सेव मिक्चर बेसन लड्डू पेड़ा इत्यादि का विक्रय किया जाना लाकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन एवं मौके पर FSS 2006 के अधीन खाद्य अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नोटिस देकर सील किया गया मौके पर प्राप्त वी 1 सेंटेड तंबाकू के 20 पैकेट को जप्त किया गया एवं नगरी निकाय द्वारा ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया गया जांच के दौरान प्रथम दृष्टया FSS 2006 की धारा 51 व 55 का उलंघन पाया गया सभी पुराने खाद्य पदार्थों को विक्रय किए जाने की आशंका से नस्तीकरण की कार्यवाही की गई एवं होटल सील किया गया लोकमल होटल के प्रोपाटर गोपाल पारवानी पिता लोकुमल पारवानी है
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