महासमुंद:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा नगरपालिकाओं के नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत के पार्षद पदों के आम-उपनिर्वाचन के लिए दिसम्बर 2019 हेतु निर्वाचन क्षेत्रां में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रां में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, मद्य भाण्डागार तथा रेस्टोरेंट बार, होटल, क्लब आदि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 19 दिसम्बर 2019 के शाम 05:00 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को सम्पूर्ण दिवस एवं मतगणना दिवस 24 दिसम्बर 2019 को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है.
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आबकारी अधिनियम-1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए। इस तरह विकासखण्ड महासमुन्द के विदेशी मदिरा दुकान शितलीनाला, विदेशी मदिरा दुकान एकता चौक, देशी मदिरा दुकान बमेचा, देशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड, मद्य भाण्डागार महासमुन्द, एफएल-2मधुबन रेस्टोरेंट एण्ड बार एवं एफएल-2 वीईपी बार एण्ड रेस्टोरेंट बंद रहेगा। साथ ही विकासखण्ड बागबाहरा के देशी मदिरा दुकान बागबाहरा एवं विदेशी मदिरा दुकान बागबाहरा बंद रहेगा। इसी तरह विकासखण्ड सरायपाली के देशी मदिरा दुकान सरायपाली, विदेशी मदिरा दुकान सरायपाली तथा देशी मदिरा दुकान झिलमिला बंद रहेगा। इसी तरह विकासखण्ड महासमुन्द के नगर पंचायत तुमगांव के देशी मदिरा दुकान तुमगांव तथा विदेशी मदिरा दुकान तुमगांव बंद रहेगा। इसी तरह विकासखण्ड पिथौरा के देशी मदिरा दुकान पिथौरा तथा विदेशी मदिरा दुकान पिथौरा बंद रहेगा। इसी तरह विकासखण्ड बसना के देशी मदिरा दुकान बसना तथा विदेशी मदिरा दुकान बसना बंद रहेगा.
अध्यक्ष के दावेदार निर्दलियों में फंसे, चुनौती सबके सामने https://t.co/lxEoL1mW3f via @Daily News Services
— DNS (@DNS11502659) December 16, 2019