महासमुंद : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कारोना (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए.
इसलिए (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 17 मई 2020 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) तथा कुछ कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं में शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है.
जारी आदेश में कलेक्टर जैन ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका हैं। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित हैं। उन्होंने संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले में लागू पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 31 मई 2020 रात्रि 12:00 बजे तक रोक लगाई गई हैं.
महासमुंद के ग्रीन जोन में होने के कारण पूर्व में जारी आदेशों के तहत् कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं पर लगाए गये प्रतिबंध को समाप्त करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशों के तहत इनमें सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन (बस, जीप, ऑटो, सायकल रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) से यातायात प्रतिबंधित रहेगी। निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने के लिए बिना अनुमति प्रवास वर्जित हैं। केवल चिकित्सा स्थिति या अन्य अति आवश्यक स्थिति में ही आगमन की अनुमति जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी.
ये रहेंगे बंद
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सेल), मॉल, जिम (व्यायाम शाला), खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला बार एवं सभागार एवं इस प्रकार के स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे।सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, शैक्षिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थल, संास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण के लिए पूर्णतः बद रहेंगे.
धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अंत्येष्ठि, अंतिम संस्कार संबंधित आयोजन मेें 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची देनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम करने हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा.
विदेश, अन्य राज्य, अन्य जिले से आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारेंटाईन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर माॅस्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आवासीय होटल, लाॅज प्रतिबंधित रहेेंगे। होटलिंग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढाबे, होटल खुलेंगे किंतु ढाबा, होटल संचालक ढाबे, होटल में बैठाकर खाना नहीं खिला सकंेगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे.
सभी कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम अपने समय पर खुलेंगे। सभी दुकानो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि प्रातः 09:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक खुली रहेगी एवं मेडिकल स्टोर्स प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुली रहेंगी। महासमुंद जिला अंतर्गत शाम 07ः00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे.
08 मई 2020 के द्वारा जारी आदेश के तहत् जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक की समयावधि के लिए पूर्णतः लाॅकडाउन का आदेश लागू रहेगा। उक्त आदेश में उल्लेखित प्रतिष्ठान, सेवाएं इस प्रतिबंध से बाहर रहेगी। उक्त दिनों में दवा दुकानें, दूध, ब्रेड, अण्डा, फल एवं सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित समयानुसार खुलेगी.
उपरोक्त आदेशो एवं दिशा-निर्देशो के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.