विवाह कार्यक्रम आयोजित कराएं जाने की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त-

विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे

khaaskhbar

महासमुंद :कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा 03 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि लोगों द्वारा विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए विवाह की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं.

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने अनुविभागीय क्षेत्र में विवाह कार्यक्रम आयोजित कराएं जाने की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हैं। विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाएगी। जिसके तहत विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर तथा वधु पक्ष के सीमित सदस्यों का नाम उल्लेख किया जाए.

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विवाह कार्यक्रम जिस स्थान पर आयोजित की जा रही हैं उस स्थान का नाम एवं पूरा पता का उल्लेख करें। विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होना चाहिए। विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए तथा सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को माॅस्क लगाना अनिवार्य किया जाए.