महासमुंद- वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिले के मरीजो का सैम्पल जाॅच के लिए भेजा गया जांच में पाजेटिव आने के कारण चार जगहों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है
नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 06, दिलीप सिंह जूदेव वार्ड महासमुंद के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाया गया
इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड क्रमांक 06, दिलीप सिंह जूदेव वार्ड के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में अटल आवास जाने का रास्ता, दक्षिण दिशा में देवांगन का रिक्त भूमि, पूर्व दिशा में चमन का घर एवं पश्चिम दिशा में भागीरथी बिसाई का रिक्त भूमि शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
कन्टेंटमेंट जोन में पीडीएस के जरिए राशन सामग्री कराया गया उपलब्ध
इसी तरह महासमुंद के ग्राम मचेवा, तहसील महासमुंद के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाया गया.इसके कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम मचेवा के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत मचेवा का कार्यालय, दक्षिण दिशा में रिक्त भूमि, पूर्व दिशा में गौठान मचेवा एवं पश्चिम दिशा में बस्ती की ओर रास्ता शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
ग्राम सिंघोड़ा, तहसील सरायपाली के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सिंघोड़ा के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में कैलाश मिरी का मकान, दक्षिण दिशा में बैसाखू का मकान, पूर्व दिशा में बैसाखू का मकान एवं पश्चिम दिशा में तानू का मकान शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
ग्राम मल्दामाल, तहसील सरायपाली के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम मल्दामाल के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसमें उत्तर दिशा में इन्द्रजीत का मकान, दक्षिण दिशा में विद्याचरण का मकान, पूर्व दिशा में महेन्द्र का खेेत एवं पश्चिम दिशा में लक्ष्मीचंद का मकान शामिल हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
जिले के विभिन्न क्षेत्रो में जो कटेंनमेंट जोन बनाए गए है वहा पर जिला प्रशासंन द्वारा विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो कटेंनमेंट जोन में विभिन्न कार्यो का निर्वहन करेगे.
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