गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- कोविड 19 के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी फेसबुक में प्रसारित करने पर संबंधित के विरुद्ध प्रशासन द्वारा गौरेला थाने में एफ आई आर दर्ज कराया गया है।एफआईआर में उल्लेखित है कि गौरेला निवासी सचिन जैन द्वारा कोविड 19 के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित किया गया है जिसे महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संगठन स्वास्थ्य विभाग की बिना पूर्व अनुमति के कोविड 19 के बारे में जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग नही करेगा। इस संबंध में एपिडेमिक डिसीज एक्ट अंतर्गत सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है।गौरेला निवासी सचिन जैन द्वारा 10 अप्रैल को फेसबुक पर सावधान नेपाल से जालिम मुखिया ने 50 मुस्लिम कोरोना संक्रमितों को भारत मे वायरस फैलाने के लिए घुसपैठ करा दिया है बिहार के रास्ते शीर्षक से मेसेज शेयर किया गया।
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सूचना की पुष्टि के संबंध में उसके द्वारा कोई स्त्रोत की जानकारी नही दी गई है जिससे प्रस्तुत सूचना भ्रामक प्रतीत होता है, जो राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन है। अतः संबंधित मेसेज शेयरकर्ता के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने कोविड 19 संक्रमण के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारी प्रसारित नहीं करने के सम्बन्ध में शासन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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