प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर की गयी कार्यवाही
जांजगीर-चांपा:कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने नगर पालिका निर्वाचन 2019 में नियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण/कार्याशाल में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर तहसील कार्यालय जांजगीर के सहायक ग्रेड तीन आशीष मालू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
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जारी आदेश के अनुसार मालू को मतदान सामाग्री वितरण/जमा करने में नियुक्त किया गया था। वे प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित थे। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 तथा नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के विपरित मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गयी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित सहायक शिक्षक निलंबित- https://t.co/yTl8gtwki5 via @Daily News Services
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