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आशा देवी, 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता की माँ का कहना है कि यह निष्पादन में देरी करने के लिए सिर्फ एक युक्ति है. उनकी याचिका 2013 में SC द्वारा रद्द कर दी गई थी. रिव्यू पिटीशन भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. वह सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है. लेकिन सभी दोषियों को 1 फरवरी को ही फांसी दी जानी चाहिए.
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उच्चतम न्यायालय आज सोमवार 20 जनवरी को 2012 के दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले में चार दोषियों में से एक, पवन कुमार गुप्ता द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करेगा. पवन ने दावा किया है कि जिस समय अपराध हुआ था तो उस समय वह एक किशोर था, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की थी.
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— DNS (@DNS11502659) January 20, 2020
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