निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को कल सुबह साढे पांच बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने फांसी रोकने की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि फांसी को टालने का कोई वैध कारण नहीं है.
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उच्चतम न्यायालय ने भी दोषी अक्षय कुमार की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। शीर्ष न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है.
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इस आदेश के आने पर निर्भया की मां ने कहा कि उनकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। इस अपराध में एक नाबालिग सहित छह लोग शामिल थे। छठे दोषी रामसिंह ने मामले की सुनवाई के कुछ दिन बाद ही कथित तौर पर तिहाड जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। दोषी नाबालिग को सुधार गृह में तीन साल रखने के बाद वर्ष 2015 में रिहा कर दिया गया था.
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