महासमुंद : कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इसके प्रसार को देखते हुए इससे बचाव एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 03 मई 2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है.
जारी आदेश के तहत विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को पूर्णतया लॉकडाउन के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट दी गई है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत छड़, सीमेंट, पंखा, कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी.
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इसी तरह स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें भी सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी। इसके लिए दिवस का निर्धारण स्थानीय स्तर पर संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे तथा शेष दिवस व्यापारी होम डिलीवरी कर सकेंगे। इस आदेश के तहत् छूट दी गई कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
पी.एस. सर्जिकल बिरकोनी द्वारा 25 सेफ्टी कीट का प्रदाय
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वहीं श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। सभी वर्ग के लोग कुछ न कुछ सहयोग कर रहें हैं। इसी कड़ी में आज पी.एस. सर्जिकल बिरकोनी के संचालक शाश्वत लुनावत आज यहाॅ जिला कार्यालय पहुॅचकर कलेक्टर सुनील कुमार जैन को कोरोना से बचाव के लिए 25 सेफ्टी कीट सौंपा.
इसका उपयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में महाप्रबंधक ए.के. सिंह एवं जिला खनिज अधिकारी उपस्थित थें.
दुकानें अब तीन दिन खुलेंगी ,मिल्क पार्लर दो शिफ्ट में खुलेंगे- https://t.co/SWbC1zyeTm via @https://mobile.twitter.com/DNS11502659
— DNS (@DNS11502659) April 24, 2020