ओडिशा के रायगडा में संक्रमित कोरोनावायरस के फैलने पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबर पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि गलत था .झूठी भ्रामक अफवाह और तथ्थहिन् खबर होने पर साइबर क्राइम के तहत गिरफ्तार किया गया है
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वही महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने कल तीन लोगों को घटिया सैनिटाइटर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कमी और कालाबाजारी रोकने के लिए मास्क और सेनिटाइजर को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित किया है. ये दोनों उत्पाद 30 जून तक ‘आवश्यक वस्तु’ रहेंगे ताकि इनकी काला बाजारी पर रोक लग सके और किफायती दामों पर लोगों को उपलब्ध हो सकें आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सात साल कारावास की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है.
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