कुलदीप सेंगर को 10 साल की कैद। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया फैसला। सेंगर और उनके भाई अतुल को मामले में पीड़ित परिवार को देना होगा 10-10 लाख रु
दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई। दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई को बलात्कार पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
2017 में लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में सेंगर को पिछले वर्ष 20 दिसम्बर को ‘‘स्वभाविक मौत होने तक जेल में रहने’’ की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार मार्च को सेंगर और सात अन्य को दोषी ठहराया था और कहा था कि उनका पीड़िता के पिता की हत्या करने का इरादा नहीं था।
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