कार्य में लापरवाही बरतने पर एडीईओ को किया गया निलंबित

कोरोना संकट काल में आम जनता के प्रति कार्य में लापरवाही बरतने पर

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बलौदाबाजार-कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए आज एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया. कोरोना संकट काल मे एक ओर जहां कई विभागों शासकीय कर्मचारी दिन रात 24 घन्टे आम जनता के प्रति सजग होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई लड़ रहे है.वहीं कुछ कर्मचारी राष्ट्रीय आपदा के समय अपने जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों से पीछे हट रहे है.

इनके जिम्मेदारी से पीछे हटने के चलते आम जनता को काफी तकलीफ उठाना पड़ रहा है.जिसके चलते जिला कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने सख्त सन्देश देते हुए आम जनता के प्रति कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए आज एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

http;-कार्य में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित,तकनीकी सहायक अवैतनिक

99-02205 निलम्बित

http;-तीन महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान निलंबित-

सिमगा जनपद के अंतर्गत एडीइओ के रूप में पदस्थ अंजुलिका कोसले विगत 24 मार्च से 10 मई तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने के चलते एवं स्पष्टीकरण का जवाब भी उनके द्वारा नही दिया गया.साथ ही उनके द्वारा लगातार मोबाईल बंद रखा गया है.

कोविड 19 के संक्रमण काल के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए लगाये ड्यूटी से स्थान से गायब रहने,अपने उच्च अधिकारियों के आदेशो का पालन नही करने एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम,1966 के नियम 9(1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.निलंबन अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा होगा.

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