रायपुर:आम नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केवल छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) में आवागमन के लिए टैक्सी-आटो को 28 मई से शर्तो के अधीन परिचालन के निर्देश जारी किये है .
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परिहवन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के भीतर ऑटो और टैक्सी का परिचालन नियमानुसार होगा जबकि अंतर-जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। टैक्सी-आटो में यात्रा के दौरान चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाईजरी के पालन के साथ ही स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा.
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अंतर जिला आवागमन के लिए लोग सीजी कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वैधता 30 जून तक बढ़ी मोटरयान सम्बंधित दस्तावेजों की
रायपुर :पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली की सलाह अनुरूप मोटरयान अधिनियम,1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता 1फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून, 2020 तक समाप्त हो जाएंगी , उन्हें 30 जून, 2020 तक वैध माना जाये.
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु लॉक डाउन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन को पूर्ण रूप से जारी करना, शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सामान/कार्गो के परिवहन हेतु वाहनों को अनुमति दिया जाना ,लॉक डाउन और शासकीय परिवहन कार्यालय के बंद होने के कारण नागरिको को वैधता के नवीनीकरण में कठिनाई को देखते हुए उक्त निर्देश जारी किए गए हैं.
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