उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किये जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया।पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष निचली अदालत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसलों सहित सभी उपयुक्त दस्तावेज रखे गये थे।
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न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल में हुई प्रताड़ना के आधार पर दया याचिका को चुनौती नहीं दी जा सकती। मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी थी।इस बीच, एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दायर की। उसके वकील ए पी सिंह ने कहा कि न्यायालय की रजिस्ट्री ने याचिका के साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज सौंपने को कहा था और औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है।
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