ढाबा और भोजनालय में भोजन के लिए होगी केवल पार्सल की व्यवस्था, बैठकर भोजन करने की नहीं होगी अनुमति-

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रायपुर :राज्य शासन ने गृह मंत्रालय भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों से बाहर तथा ट्रांसपोर्ट नगरों के समीप चिन्हित स्थानों पर स्थापित भोजनालय एवं ढाबा और ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए है.

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के सुगम परिवहन एवं मालवाहक के चालक तथा परिचालक के भोजन आदि की उत्पन्न समस्या और आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिए गए है। माल वाहक (ट्रक) की मरम्मत और ढाबा दुकाने निर्धारित न्यूनतम दूरी में खुलवाने हेतु आवश्यक पहल एवं कार्यवाही करने राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षक और समस्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये है.

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