बलौदाबाजार- बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम सलौनी कला में सरकारी भूमि पर अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध भटगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन कर्ताओं के एक जेसीबी और तीन ट्रेक्टर मौके से जब्त किया गया है।
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एसडीएम के.एल. सोरी ने बताया कि बिलाईगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम-सलौनीकला के ग्राम प्रमुखों के द्वारा 16 अप्रैल को रात लगभग साढ़े 10 बजे मुरूम की अवैध उत्खनन की सूचना की गई। इस पर रात्रि में राजस्व एवं पुलिस अमला के द्वारा मौका पर पहुंच कर जांच कार्यवाही की गई। जांच के दौरान मौके पर एक जे0सी0बी0 क्रमांक एचएआर 30×55 एल ओ 2817045 सी और तीन नग ट्रैक्टर ट्राली को उत्खनन कार्य में संलग्न पाया गया। खनन २ाासकीय भूमि ख0न0 1783/1क रकबा 23.706 हे0 में किया जा रहा था।
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वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू है जिसके तहत् लाॅकडाउन प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन किया जाना अपराध की श्रेणी में पाया गया है। मौके पर जे0सी0बी0 एवं 03 ट्रैक्टर ट्राली लावारिस स्थिति में जब्त कर थाना भटगांव लाकर खड़ा किया गया है। उक्त वाहन स्वामियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण क्रमांक 0083/2020 धारा 188/34 दर्ज किया गया है। आम नागरिकों से अपील की जाती है कि लाॅकडाउन की स्थिति में कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे वैधानिक कार्य करना पड़े।
किराना दुकान में गुटखा बेचने पर 5 हज़ार 200 जुर्माना
बलौदाबाजार-नगर पंचायत कसडोल के दो दुकानदारों पर किराना दुकान से पान मसाला गुटखा बेचने के अपराध में 5 हज़ार 200 रुपये की जुर्माना वसूल की गई है। एसडीएम टेकचन्द अग्रवाल ने शिकायत के आधार पर राजस्व, पुलिस एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम गठित कर आकस्मिक जांच के निर्देश दिए। टीम ने तत्काल मौके पर जांच की और शिकायत को सही पाया। दोनों दुकानदारों से 5 हज़ार 2 सौ की राशि बतौर जुर्माना वसूल की गई। उन्होंने अन्य किराना दुकानों को भी ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की हिदायत दी। उन्होंने दुकानदारों से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कोई भी पान मसाला अथवा गुटखा नहीं बेचने के निर्देश दिए। कार्रवाई में नायब तहसीलदार श्रीधर पण्डा, सीएमओ राधाचरण तिवारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा उपस्थित थे।
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