छूट प्राप्त प्रतिष्ठान सुबह 9 से 2 बजे तक खुले रहेंगे,कलेक्टर ने व्यापारी संघो की बैठक में दिए निर्देश

बैठक ४/५

महासमुंद-विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने जिले के व्यापारी संघों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर  शरीफ मो. खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुलकर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  सुनील कुमार चंद्रवंशी, महासमुंद विधायक  विनोद चन्द्राकर, नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष  प्रकाश चन्द्राकर सहित व्यापारी संघो के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे।

इसके तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) का आदेश दिए गए है। जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कार्यालय, प्रतिष्ठान, वस्तुओं, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की गई हैं। इनमें छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।

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इसी तरह पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फ्लैक्स की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को खुली रहेंगी शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलिवरी कर सकेंगे। स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी।

कपड़ा, सराफा एवं बर्तन की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं बुधवार को खुली रहेंगी। वेल्डिंग, वर्कशाॅप, लेथ, फोटोकाॅपियर, फोटो स्टूडियो, पैकिंग सामाग्री की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं बुधवार को खुली रहेंगी।

आॅटोमोबाईल, आॅटोपार्ट्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। हार्डवेयर, मोबाईल शाॅप, फर्नीचर एवं पूजा सामान की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को खुली रहेंगी।

फैंसी स्टोर्स, चश्में की दुकान एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटल सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी, किन्तु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे।

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ये सभी दुकानें एवं सेवाएं, राशन दुकानें सहित सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेंगी। सभी मेडिकल स्टोर्स की दुकानें सुबह 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुलेंगी। आवश्यकता पड़ने पर दवाई की होम डिलिवरी की जा सकेगी।

इस आदेश के तहत् पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टंेसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

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