बलौदाबाजार- राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का रोकथाम एवं नियंत्रण को देखते हुए खनिज उत्खनन सम्बंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।जिला खनिज अधिकारी एम चंद्रशेखर ने बताया कि भारत सरकार की ओर से तीन खनिज कोयला, लोहा एवं इस्पात से सम्बंधित खदानें सुचारू रूप से चलेंगे। इसे सरकार ने अति आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में लाया गया हैं। उसी तरह राज्य सरकार ने लॉक डाउन के पूर्व 15 फरवरी की स्थिति में खनिज उत्खनन में लगें सभी कुशल,अकुशल श्रमिक एवं कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन,अवकाश एवं अन्य आश्यक सुविधाएं प्रदान करना खनिज प्रबंधको के द्वारा किया जायेगा ताकि किसी भी प्रकार से मजदूरों एवं श्रमिकों का पलायन ना हो सकें।
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इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाईन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए न्यूनतम श्रमिकों एवं मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार के खनिज उत्खनन जैसे रेत,चुना आदि खदानों की गतिविधिया सुचारू रूप से किया जा सकता हैं। यदि किसी खनिज कर्मचारी एवं श्रमिक को कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाता हैं। तो उन्हें सवैतनिक अवकाश प्रबंधकों के द्वारा प्रदान किया जायेगा। लॉक डाउन का बहाना लेकर किसी भी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का सेवा समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक एवं वेतन में कटौती जैसा कार्य खनिज प्रबंधको के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं।
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