महासमुन्द :कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार जैन ने उप तहसील कार्यालय पटेवा के सहायक वर्ग-02 एम आर रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उप तहसील कार्यालय पटेवा के सहायक वर्ग-02 एम आर रावत द्वारा सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन के कैशबुक अद्यतन नहीं करने, बैंक खातें में 1,36,44,985 रूपए बैंक में जमा है, जिसका विवरण पासबुक तथा कैशबुक में अग्रिम राशि 3,73,45,996 रूपए जिसका समायोजन नहीं किया गया है। इसके लिए उन्हें लिखित एवं मौखिक तथा दूरभाष के माध्यम से अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया गया। जिसका आज पर्यन्त तक पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण कैशबुक तथा पासबुक की एंट्री वर्तमान समय में नहीं हो पा रहा हैं.
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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम 9 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने एम. आर. रावत, सहायक वर्ग-02, उप तहसील कार्यालय पटेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम 14 के तहत उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली निर्धारित किया गया है। उक्त निलंबन अवधि में रावत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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