उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस को लगभग 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया।यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी का संतुलन है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है.
न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही और रिफंड का आदेश देने वाले एक पूर्व न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ सेंट्रे की याचिका को भी खारिज कर दिया.
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