आपराधिक उम्‍मीदवारों का प्रवेश रुकेगा राजनीति में सुप्रीमकोर्ट के निर्देश से-निर्वाचन आयोग

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निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह आपराधिक पृष्‍ठभूमि वाले उम्‍मीदवारों के बारे में उच्‍चतम न्‍यायालय के ताजा निर्देश के अनुरूप मौजूदा नियमों में आवश्‍यक संशोधन करेगा। आज जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने कहा है कि वह न्‍यायालय के इस आदेश का स्‍वागत करता है जिसके जरिये चुनाव आधारित लोकतंत्र के लिए नए पैमाने तय किये गये हैं। आयोग ने कहा कि उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देश राजनीति में आपराधिक पृष्‍ठभूमि वाले उम्‍मीदवारों का प्रवेश रोकने में मील का पत्‍थर साबित होंगे।

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आयोग ने कहा कि दस अक्‍टूबर 2018 को जारी उसके विस्‍तृत दिशा निर्देश में भी यह स्‍पष्‍ट कहा गया है कि आपराधिक पृष्‍ठभूमि वाले उम्‍मीदवारों और उनके दलों के बारे में जानकारी मतदाताओं के लिए सार्वजनिक की जानी चाहिए। यह आदेश नवम्‍बर- 2018 के बाद से सभी चुनावों में लागू हुआ है।

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