Home छत्तीसगढ़ व्यापारियों से पैसा वसूलने क़े मामले में श्रम निरीक्षक निलंबित

व्यापारियों से पैसा वसूलने क़े मामले में श्रम निरीक्षक निलंबित

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बलौदाबाजार:- व्यापारियों से पैसा वसूलने क़े मामले में त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रमायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा गठित जांच समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि श्रम पदाधिकारी  बलौदाबाजार में पदस्थ श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक द्वारा कार्यक्षेत्र में भ्रमण के दौरान कथित रूप से अवैध वसूली और अनियमितताएं की गई हैं। श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा रिपोर्ट क़े आधार पर श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान कौशिक को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है।

महिला उत्पीड़न जांच समिति गठन क़े निरीक्षण क़े नाम पर व्यापारियों से पैसा वसूलने क़े मामले में आरोपी श्रम निरीक्षक क़े साथ मौक़े पर मौजूद दो श्रम उप निरीक्षक एवं एक प्लेसमेंट श्रम कल्याण उप निरीक्षक को अपर श्रमायुक्त द्वारा नोटिस जारी कर 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

व्यापारियों से पैसा वसूलने क़े मामले में श्रम निरीक्षक निलंबित

लापरवाही पर चॉइस सेंटर काआईडी निरस्त

बलौदाबाजार:- कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कार्य में लापरवाही बरतने पर एक चॉइस सेंटर संचालक के ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी निरस्त कर दिया गया है।

अपर कलेक्टर अवधराम टण्डन ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से चॉइस सेंटर संचालक को पूर्ण दस्तावेज अपलोड करना होता है। अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने पर समय पर प्रमाण पत्र जारी नही होता है जो कि संतोषप्रद स्थिति नहीं है। इसलिए विकासखंड कसडोल अंतर्गत ग्राम बड़गांव निवासी चॉइस सेंटर संचालक पुरन सिंह का आईडी निरस्त निरस्त किया गया है।

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