Home छत्तीसगढ़ उच्च वर्ग शिक्षक व प्राथमिक प्रधानपाठकों की अंतिम वरिष्ठता सूची में विसंगति

उच्च वर्ग शिक्षक व प्राथमिक प्रधानपाठकों की अंतिम वरिष्ठता सूची में विसंगति

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा दर्ज कराई जायेगी आपत्ति

शिक्षक फेडरेशन के मांग का समर्थन किया तृतीय शिक्षक फेडरेशन के मांग का समर्थन किया तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने

महासमुंद- लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में उच्च वर्ग शिक्षक व प्रधानपाठकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है जिसे विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है । छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण बताते हुए पुनः परीक्षण कर नए सिरे से सूची तैयार करने की मांग की गई है । संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा को प्रेषित पत्र में लिखा है कि विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को अंतिम वरिष्ठता सूची बताकर वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है जबकि समुचित तरीके से आपत्ति दावा प्राप्त करने के उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना चाहिए था।

नेशनल पैरा एथलेटिक्स में जौहर दिखाएगा दिव्यांग नेहरू वर्मा

उच्च वर्ग शिक्षक व प्राथमिक प्रधानपाठकों की अंतिम वरिष्ठता सूची में विसंगति

इस सूची में गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया है कि जारी वरिष्ठता सूची में विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा उस तिथि की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए जन्मतिथि को वरिष्ठता का आधार बनाया गया है। जबकि प्रथम नियुक्ति तिथि का उल्लेख जरूरी है साथ ही उच्च वर्ग शिक्षक या प्राथमिक प्रधानपाठकों की पदोन्नति आदेश की तिथि को वरिष्ठता का आधार बनाया गया है । परन्तु उस पदोन्नति सूची के क्रम को नजर अंदाज किया गया है ।

राष्ट्रीय एकता शिविर उज्जैन के लिए कुसुम साहू का हुआ चयन

इन त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण सूची में कई कनिष्ठ शिक्षकों के नाम, वरिष्ठ शिक्षकों से काफी ऊपर प्रदर्शित हो गए हैं । संघ के जिलाध्यक्ष ने 22 मार्च सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद में दोपहर 12 बजे इस पर आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है तथा प्रभावित शिक्षकों से उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 6 माह के लिए बढ़ी,सहकारिता मंत्री के निर्देश में

उल्लेखनीय है कि इन पदों से उच्च प्राथमिक शाला के प्रधानपाठकों के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया संभागीय स्तर पर की जा रही है जिसके तहत सरगुजा संभाग द्वारा प्रधानपाठकों की पदोन्नति सूची जारी की जा चुकी है, अब यदि वरिष्ठता सूची ही त्रुटिपूर्ण होगी तो पदोन्नति की प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार किया जाना लाजिमी हो सकता है ।
जिला शाखा के संरक्षक प्रमोद तिवारी, सचिव सुरेश कुमार पटेल, कोषाध्यक्ष आदित्य सिंह ठाकुर आदि ने विसंगतिपूर्ण सूची का पुनः परीक्षण कर तत्काल सुधार करने की मांग विभाग से की है तथा शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से आपत्ति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ।

हमसे जुड़े :–https://dailynewsservices.com/