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ट्रेनों में आग लगने व् नुकसान को रोकने के लिए भारतीय रेल चलाएगा विशेष मुहिम

जागरुकता अभियान के अलावा स्टेशनों तथा ट्रेनों में नियमित जांच की जाएगी

ट्रेनों में आग लगने व् नुकसान को रोकने के लिए भारतीय रेल चलाएगा विशेष मुहिम
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दिल्ली-भारतीय रेल द्वारा ट्रेनों में आग लगने व् इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है इसके लिए भारतीय रेल ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को मिशन मोड में कई कदम उठाने का निर्देश दिया है ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए भारतीय रेल ने संपूर्ण रेल प्रणाली में धूम्रपान तथा ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान लांच किया है। यह अभियान 22से 31 मार्च तक  कानूनी कार्रवाई के साथ लांच किया गया। यह अभियान 30 अप्रैल 2021 तक जारी रह सकता है।

सघन जागरुकता अभियान के तहत  सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए सात दिनों का एक सघन जागरुकता अभियान चलाया जा सकता है। हितधारकों में रेल का उपयोग करने वाले लोगों तथा पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर और उनके स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग स्टाफ तथा आउटसोर्स किए गए स्टाफ को स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियों की जानकारी दी जाएगी।

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प्रत्यक्ष संवाद, पर्चा वितरण, स्टीकर पेस्टिंग, नुक्कड़ नाटक, स्टेशनों पर सावर्जनिक घोषणा प्रणाली, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से धूम्रपान निषेध, रेल से ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध,एसएलआर/वीपीयू/लीज पार्सल की जांच जैसे कदम उठाने के बारे में हितधारकों को जागरुक बनाया जा सकता है। रेलगाड़ियों तथा रेल परिसर में धूम्रपान विरोधी सघन अभियान चलाया जा सकता है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेल अधिनियम या तम्बाकू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है।

पैंट्रीकार (एलपीजी सिलेंडर ले जाने) सहित रेलगाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध नियमित जांच की जा सकती है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध रेल अधिनियम के मौजूदा सेक्शनों के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। आग लगने, खाना पकाने के लिए अंगीठी जलाने तथा ज्वलनशील मलबा संग्रह के मामलों को रोकने के लिए प्लेटफार्मों, यार्ड, वाशिंग/सिकलाइन और कोच रखे जाने की जगह पर नियमित जांच की जा सकती है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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