महासमुंद-वन परिक्षेत्र पिथौरा के बोईरडीह कक्ष में वन्यप्राणी नर बायसन (गौर) का शिकार के मामले में वन विभाग के द्वारा तीन लोगों को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ।
मिली जानकारी के मुताबिक़ महासमुन्द वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पिथौरा के परिवृत्त सांकरा, परिसर बोईरडीह कक्ष के क्र. 264 मे 09मई को विद्युत करेटं वन्यप्राणियो के अवैध शिकार करने के लिए जी.आई. तार
बिछाया गया था, जिससे 01 वन्यप्राणी नर बायसन (गौर) की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुआ, तब मौके पर
वन अधिकारियों एवं वन अमले तथा सुरेश नवरंग डाॅग स्क्वाइड प्रभारी, अचानकमार टाइगर रिजर्व
द्वारा ग्राम जर्रा में उप वनमंडलाधिकारी, पिथौरा द्वारा तलाशी वारंट जारी करने के पश्चात् छापामार की
कार्यवाही की गई।
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इस मामले में तीन आरोपीगण ग्राम- जर्रा निवासी 01 प्रसन्न (बटो) पिता संतू कोंध के घर में जी.आई. तार, बांस की डंडी 02 नग, कांच की शीशी 71 नग तथा बांस की खूंटी 02 इन्द्रजीत पिता अलेख कोंध ग्राम- जर्रा के घर से लगभग 200 ग्राम जी.आई. तार एवं 03 अनिल पिता जितेन्द्र के निवास स्थल से 03 बंडल जी.आई. तार एवं बांस की खूटी जप्त किया गया। मौके पर 01 नग कांच शीशी जप्तीनामा बनाया गया ।
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विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण क्रमांक 9659/13 दिनांक 09.05.2021
जारी कर मृत 01 नग बायसन (गौर) के शव को सहायक पशु चिकित्सक पिथौरा द्वारा शव परीक्षण किया
गया तथा पंचनामा घटना स्थल कक्ष क्र. 264 में उप वनमंडलाधिकारी, पिथौरा सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा एवं पंचगण की उपस्थिति में जलाया गया। उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत आरोपियों को 11 से 24 मई तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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