बलौदाबाजार:- पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करनें पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सिमगा के रूपरेला डायग्नोस्टिक को सील कर दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार शिकायतों के बीच सिमगा नगर स्थित रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिस दौरान सेंटर में बिना पीसीपीएनडीटी पंजीयन के सोनोग्राफी करतें हुए पाया गया। जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का घोर उल्लंघन है। जिसके तहत रूपरेला डायग्नोस्टिक सिमगा सील कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोनोग्राफी सेंटर रूपरेला डायग्नोस्टिक को किया सील
स्वास्थ्य विभाग सिमगा द्वारा इसकी पुष्टी किये जाने उपरांत, निरीक्षण के दौरान सेंटर में कार्यरत कर्मचारी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं गुरुवार को सोनोग्राफी की जाती है तथा रजिस्टर में दिनांक 25 मई 2023 से सोनोग्राफी करने संबंधी जानकारी दर्ज है। सोनोग्राफी मशीन को बिना विभागीय अनुमति के इस जिले में लाया गया।
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जिला सलाहकार समिति की बैठक 26 जुलाई 2023 को उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा सील बंद करने की अनुशंसा की गई, जिसके उपरांत जिलाधीश के अनुमोदन उपरांत दिनांक 06 सितंबर 2023 को सोनोग्राफी मशीन का निरीक्षण समिति द्वारा पंचनामा कर सील बंद की कार्यवाही की गई।
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