बलौदाबाजार-सिमगा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सुहेला (suhela) में हो रहे बाल विवाह को रुकवाने में जिला प्रशासन की टीम को सफलता मिली है । परिजनों को समझाईश देकर बाल विवाह को रुकवाया गया व् दोनो पक्षों के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् बाल विवाह किये जाने की स्थिति में होने वाले वैधानिक प्रवधानों से तथा बालक/बालिका पर पड़ने वाले सामाजिक-शारीरिक दुष्परिणामों पर अवगत कराया गया।
महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग के सँयुक्त टीम को सुहेला (suhela) में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल सिमगा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सुहेला (suhela)पहुँची। जहां बालिका की जन्म संबंधी समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें बालिका की आयु 17 वर्ष 3 माह होना पाया गया साथ ही वर का भी आयु 19 वर्ष पाया गया।
प्रशासन की सतत निगरानी से 3 माह में 17 नाबालिगों के बाल विवाह होने से रुका
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उपस्थित टीम के द्वारा परिजनों से विवाह न करने के लिए सहमत कर घोषणा-पत्र लिया गया साथ ही ग्रामवासियों को बाल संरक्षण से जुड़े हेल्पलाईन चाईल्ड लाईन 1098 के बारे में जानकारी दी गई कि चाईल्ड लाईन एक राष्ट्रीय स्तर की टोल फ्री सेवा है जिसके माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के बालक,बालिकाओं की आपात स्थिति,विवाह संबंधित सूचना ली जाती है तथा संबंधित जिले को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया जाता है।
गौरतलब है कि बाल विवाह को रोकने जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में अलग अलग टीम का गठन किया गया है। उक्त कारवाई में जिला बाल संरक्षण इकाई से विजय दिवाकर, दीपक राय,टुकेश्वर जगत, नकुल कन्नौजे,सरपंच ग्राम पंचायत सुहेला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तामेश्वरी वर्मा, सरोज धु्रव, गोदावरी वर्मा, लक्ष्मी वर्मा उक्त कार्यवाही में उपस्थित रहें। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए सक्रिय सहभागिता तथा सहयोग के लिए टीम की सराहना की।
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