Home छत्तीसगढ़ स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगी नए भवन की सौगात-खाद्य मंत्री भगत

स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगी नए भवन की सौगात-खाद्य मंत्री भगत

कैबिनेट मंत्री भगत की पहल पर सरईकिरचा और चोरकीपानी में स्कुल भवन निर्माण के आदेश जारी On the initiative of Cabinet Minister Bhagat, orders issued for construction of school buildings in Saraikircha and Chorkipani

#स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगी नए भवन की सौगात-खाद्य मंत्री भगत

रायपुर-कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर सरईकिरचा और चोरकीपानी Saraikircha and Chorkipani के स्कूली बच्चों के लिए नवीन स्कूल भवन निर्माण कार्य को मंज़ूरी मिल गई। इस संबंध में नवीन भवन निर्माण हेतु आदेश जारी कर दिया गया है।

क्षेत्रवासियों से मंत्री अमरजीत भगत को स्कूली बच्चों के लिए भवन संबंधी समस्याओं का पता चला और जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा से बात की। उन्होंने सरगुजा जिला कलेक्टर को दोनों स्कूलो के भवन की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सरगुजा कलेक्टर ने मैनपाट जनपद अंतर्गत सरभंजा के प्राथमिक शाला सरईकिरचा Saraikircha और पेंट के माध्यमिक शाला चोरकीपानी Chorkipani लिए नए भवनों कर लिए राशि स्वीकृत की है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर ने भवन निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके।

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भवन निर्माण कार्य हेतु एजेंसी संबंधित शाला प्रबंध समिति बनाई गई है साथ ही इस निर्माण कार्य को सम्पादित करने के लिए कई शर्ते भी लागू की गई है। इन नियम व शर्तों के मुताबिक प्रमुख निर्माण कार्य की प्रगति प्रत्येक माह की 5 एवं 20 तारीख को जिला कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक न होने की स्थिति में निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्माण कार्य में तकनीक/वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय एवं ठेकेदारी प्रथा से कार्य प्रतिबंधित है।

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कोई भी छुपने वाला कार्य जैसे कांक्रीट ढुलाई आदि से संबंधित कार्य राजीव गांधी मिशन के उप-अभियंता या सहायक अभियंता की उपस्थिति में ही करवाने के निर्देश दिए गए। इस प्रकार के कार्य बिना अनुमति किये जाने पर कार्य को दुबारा करवाना अनिवार्य होगा। कार्य का तकनीकी मार्गदर्शन, समय पर मूल्यांकन, सत्यापन आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग की होगी। प्राक्कलन में दिए गए मानक के अनुसार कार्य न होने पर वसूली की कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है।

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