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राज्योत्सव के अवसर पर कवि संगोष्ठी का आयोजन,पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे करेंगे शिरकत

राज्योत्सव के अवसर पर कवि संगोष्ठी का आयोजन

महासमुंद:-राज्योत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि संगोष्ठी का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है । राज्य स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल होंगे । समारोह में पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे शिरकत करेंगे ।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 05 नवम्बर को जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में खाद्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल मुख्य अतिथि होंगे। शासन द्वारा राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को सभी जिला मुख्यालयों में दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने आमजनों को अपने घरों में भी दीप प्रज्ज्वलन करने अपील किया है।

राज्योत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे, मुख्य कवि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही कोरबा से किरण सोनी, मुंगेली से देवेन्द्र प्रसाद वीर रस, कवर्धा से अभिषेक पांडेय अपने कविताओं से श्रोताओं को आनंदित करेंगे।

बंबूरडीह सरपंच पद से हटा

महासमुंद:- ग्राम पंचायत बंबूरडीह में वित्तीय अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के मामले में सरपंच शत्रुघन चेलक को उनके पद से हटा दिया गया है। जांच में कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत महासमुंद के पत्र के आधार पर परीक्षण पश्चात पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की गई।

जारी आदेश में बताया गया है कि जनपद पंचायत महासमुंद द्वारा किए गए अभिलेखीय परीक्षण में पता चला कि ग्राम पंचायत बंबूरडीह में वर्ष 2019-20 और 2023-24 की कई योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य आज तक अधूरे पड़े हैं। इनमें अतिरिक्त कक्ष, बाउंड्रीवाल, सीसी रोड और स्वागत गेट का निर्माण शामिल हैं। हालांकि, इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का आहरण पहले ही कर लिया गया था।

जांच में 16,94,644 के व्यय का विवरण पाया गया, लेकिन संबंधित बिल और वाउचर पेश नहीं किए गए। यह भी सामने आया कि कई महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावों पर सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर नहीं थे। बिना पंचायत के प्रस्ताव पारित किए ही कई योजनाओं में धनराशि का उपयोग किया गया। सरपंच ने अपने जवाब में दावा किया कि निर्माण कार्य बरसात के कारण रुका है, लेकिन जांच अधिकारी इसे संतोषजनक नहीं मान सके। प्रतिवेदन के अनुसार, सरपंच ने बिना उचित निरीक्षण और प्रस्ताव के धनराशि आहरित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (क) और (ख)’के अंतर्गत जांच टीम ने सरपंच शत्रुघन चेलक के इस कृत्य को लोकहित के विरुद्ध माना और उन्हें उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। यह आदेश 28 अक्टूबर 2024 को न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

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