Home छत्तीसगढ़ फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि किसान को दिलवाया उपभोक्ता आयोग ने

फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि किसान को दिलवाया उपभोक्ता आयोग ने

फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि किसान को दिलवाया उपभोक्ता आयोग ने
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बलौदाबाजार:- फसल बीमा क्षतिपूर्ति की ब्याज सहित राशि एवं अन्य व्यय प्रदाय करने बीमा कम्पनी एवं बैंक को सेवा में दोषी मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक किसान जंग बहादूर सिंह द्वारा वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु पंजीयन कराया था। उसके खाते से पैसा काटा गया था परन्तु किसान को फसल बीमा की राशि भुगतान नहीं की गई। कृषि खरीफ फसल धान में जो फसल बीमा काटा था उसमें ग्राम का पता ग्राम पंचायत अल्दा के स्थान पर पोर्टल में ग्राम बुड़गहन, तहसील तिल्दा दर्ज कर दिया गया।

आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य हरजीत चावला एवं शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में बैंक एवं बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी माना।

फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि किसान को दिलवाया उपभोक्ता आयोग ने

इस पर यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि 1,57,182 रुपये तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राम नेवरा को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में 10000 एवं वाद व्यय के रूप में 5000 रूपये तथा उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक छः प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।

आंगनबाडी कार्यकर्ता के 3 पद हेतु आवेदन आमंत्रित

बलौदाबाजार:- एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र धारासिव, बिटकुली एवं पैसर में कार्यकर्ता पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन में कार्यालयीन समय में 20 जून 2025 तक व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत या परियोजना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।