महासमुंद:- सिटी कोतवाली के द्वारा मौहारीभाठा में 05 जुआरी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। फड़ में 52 पत्ती के साथ नगदी रकम 61,950 रूपये एवं वाहन जप्त किया है । प्रकरण में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के साथ साथ ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा रही है ।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक़ सिटी कोतवाली को मुखबीर से सूचना मिला कि कुछ व्यक्ति मौहारीभाठा आम रास्ता कमल चन्द्राकर के घर पास रूपये-पैसे का हार-जीत का दांव लगाकर ताशपत्ती से जुआ खेल रहे है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ तथा गवाह को साथ लेकर घेराबंदी रेड कार्यवाही की गयी।
मौहारीभाठा में 05 जुआरी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही
रेड कार्यवाही के दौरान 05 व्यक्ति 01. हेमंत निषाद पिता गोवर्धन निषाद उम्र 32 साल, सा0 लाफिनखुर्द। 02. सोहन साहू पिता विशाल राम साहू उम्र 44 साल, सा. ग्राम शेर। 03. रोशन लाल साहू पिता स्व. सुखीराम साहू उम्र 44 साल, सा. वार्ड नं. 07 नयापारा महासमुन्द।04. राजेश चन्द्राकर पिता पिताम्बर चन्द्राकर उम्र 48 साल, सा. मौहारीभांठा महासमुन्द। 05. कमल चन्द्राकर पिता स्व. भुखउराम चन्द्राकर उम्र 46 साल, सा. मौहारीभांठा को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से 61,950 रूपये, नगदी रकम, 52 पत्ती ताश एवं 02 नग मोटर सायकल जप्त किया गया तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना में महासमुन्द में 121/2026 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध कायम किया गया तथा आरोपियेां के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।
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