Home खास खबर महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज

महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज

महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज

महासमुन्द:-महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका पर  एफआईआर दर्ज ,कलेक्टर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एफ आई आर दर्ज कराई है ।

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका नीलम गोस्वामी पर एफ आई आर दर्ज किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने कल रात उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत घोड़ारी के सचिव रमाकांत गोस्वामी द्वारा अपनी पत्नी नीलम गोस्वामी जो की शिक्षक है के नाम पर महतारी वंदन योजना का फार्म गलत जानकारी देकर भरा गया एवं अनैतिक तरीके से उनकी पत्नि जो कि ग्राम केशवा में पदस्थ है के खाते में राशि प्राप्त किया गया है। किसी भी शासकीय सेवक को गलत जानकारी देकर अनुचित लाभ प्राप्त करना शासकीय नियमों के विपरीत है।

महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ ले रही शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज

कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि शासन की यह महत्वपूर्ण योजना है, पात्र हितग्राहियों के अलावा जो भी इसका अनुचित तरीके से लाभ लेने का प्रयास करेंगे उन पर सख्त का रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पात्र हितग्राही है उसे ही लाभ मिलना सुनिश्चित हो, जो भी अनुचित तरीके से लाभ ले रहे है उन पर सख्त कारवाई की जाएगी
ज्ञात है कि कल जिला पंचायत सी ई ओ द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव  रमाकांत गोस्वामी के उक्त कृत्य के कारण निलंबित किया गया है।

औद्योगिक निरीक्षण टीम ने किया निरीक्षण

महासमुंद :- जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा शिवालिक पावर एण्ड स्टील प्रा०लि० ग्राम बेलसोंडा जाकर जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी (श्रम विभाग),  सिद्धार्थ दूबे (नापतौल विभाग) उपस्थित रहे।

जिसमें विधिक मापविज्ञान विभाग (नापतौल विभाग) की जांच में संस्थान में उपयोग किये जा रहे तौल उपकरण धर्मकांटे, छोटे इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, थाट इत्यादि मानकों के अनुरूप व सत्यापित पाए गए। तथापि संस्थान में धर्मकांटे की जांच नियमित अंतराल समय-समय पर बाट के द्वारा किय जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं वजन में अधिक अंतर आने पर उपकरण का उपयोग तुरन्त बंद कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिया गया।

श्रम विभाग द्वारा जांच में दो ठेकेदारों के द्वारा श्रम अधिनियम अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना पाया गया। जिसका वैधता अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2024 होना पाया गया। जिस पर दोनो ठेकेदारों को नवीनीकरण कराये जाने के निर्देश दिया गया। साथ ही संस्थान में अन्य दस्तावेज संधारित नहीं पाये जाने पर 07 दिवस के भीतर त्रुटि पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया।

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